पटना, जेएनएन। अगर आप राजधानी में वाहन खरीद रहे हैं तो डीलर के यहां से बगैर नंबर प्लेट के नहीं ला सकते हैं। डीलर के यहां ही हाईसिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगने के बाद वाहन सड़क पर आएंगे। डीलर प्वाइंट पर ही इन्हें लगाना परिवहन विभाग ने अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत एजेंसी से गाड़ी खरीदते समय ही गाड़ी का पंजीकरण हो जाएगा और तत्काल नंबर प्लेट भी लगा दी जाएगी।

नियम का पालन न करने पर रद होगा लाइसेंस
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में की जा रही है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वाहन कंपनियों के डीलरो को चेतावनी देते हुए कहा कि शोरूम से बिना एचएसआरपी के नई गाड़िया नहीं निकालें। अगर डीलर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। एक जून से कार्रवाई होगी। वाहनों के सभी डीलरों को परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि गाड़ियों में एचएसआरपी लगवाना सुनिश्चित करें। वाहन खरीदने वालों को सुविधा मिलेगी।

PATNA DM RESIDENCE KE PASS WAHAN CHECKING

डीलर करेंगे सुनिश्चित
अब डीलर प्वाइंट से जो भी गाड़िया निकलेंगी, उनमें हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगी होगी। वाहनों में एचएसआरपी लगाना सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन सचिव ने वाहन कंपनियों के प्रतिनिधियों और डीलरो को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव के अनुसार एचएसआरपी लगवाने के लिए आम लोगों को काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। एक अप्रैल 2019 से सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सभी वाहन निर्माता कंपनियों के बिहार प्रभारी को निर्देश दिया गया है। इस व्यवस्था से कार, स्कूटर, टैक्सी, कैब, ट्रक आदि वाहनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव होगी।

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