• सऊदी अरब की महिला कामगारों के लिए एक बार फिर से नए नियम जारी किये गए हैं.
  • अभी कल ही महिलाओं को पुरुष अभिभावक की मंजूरी के बिना विदेश यात्रा की अनुमति देने के निर्णय लिया गया था.
  • उसके बाद फिर महिलाओं के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय सऊदी में लिए गए हैं.
  • जो उनके हित में ही लागु किये गए हैं.


ये नियम हुए लागू

  • सऊदी राजपत्र में एक रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब में श्रम और सामाजिक विकास मंत्रालय ने देश में पुरुष और महिला श्रमिकों के साथ समान स्तर पर व्यवहार करने का निर्णय लिया है.
  • पुरुषों और महिलाओं दोनों को अब एक नियोक्ता के लिए काम करने वाले श्रमिकों/लोगों के रूप में माना जाएगा।
  • श्रम नियमन में यह विशेष संशोधन नियोक्ताओं और संस्थाओं को उनकी आयु, विकलांगता और लिंग के आधार पर श्रमिकों के बीच भेदभाव करने की अनुमति नहीं देगा.
  • यह नियम नौकरियों के लिए लोगों को काम पर रखने और रोजगार के लिए विज्ञापन रिक्तियों को विस्तारित करने के लिए भी विस्तारित होगा.
  • इसके अलावा सऊदी अरब में अधिकारियों ने भी सेवानिवृत्ति की आयु नियम में- पुरुषों के लिए 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष की छूट दी गई है.

 

  • प्राधिकरण ने प्रत्यायोजित किया है कि श्रमिकों की सेवानिवृत्ति सामाजिक बीमा नियमों और विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी.
  • नियम नियोक्ताओं को महिला कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने या उन्हें नौकरियों से बर्खास्तगी की नोटिस जारी करने से भी मना करते हैं, जब वे अपने मातृत्व छुट्टी (maternity leaves) पर हैं.
  • साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के चेतावनी पत्र जारी नहीं किए जा सकते हैं, जब उनका प्रसूति का समय हो या गर्भावस्था हो या वो कसी कारण से बीमार हों.
  • हालांकि उनकी बीमारी को प्रमाणित किया जाना होगा, जो कि एक प्रामाणिक चिकित्सा रिपोर्ट के माध्यम से होगा. हालांकि इस दौरान कर्मचारी की काम से अनुपस्थिति(निरंतर या रुक-रुक कर) 180 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए.

 

मालूम हो सरकार ने गुरुवार (1 अगस्त) को कहा था सऊदी अरब अब महिलाओं को एक पुरुष अभिभावक की मंजूरी के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति देगा.
साथ ही सरकारी गजट उम्म अल क़ुरा में प्रकाशित एक सरकारी फैसले में यह भी कहा गया है कि “पासपोर्ट किसी भी सऊदी नागरिक को दिया जाएगा जो एक आवेदन जमा करता है.”
विनियमन प्रभावी रूप से 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पासपोर्ट प्राप्त करने और उनके अभिभावक की अनुमति के बिना देश छोड़ने की अनुमति देता है.

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