अब विदेशों में विवाह करने वाले भारतीय नागरिकों के पति-पत्नियों(जीवन साथी) को अपने टूरिस्ट वीजा को आश्रित(dependent) वीज़ा में परिवर्तित करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सरकार मौजूदा नियमों को बदलने की योजना बना रही है। इस सबंध में गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम विशेष नियम से दूर हो रहे हैं और इसे सरल बना रहे हैं ताकि शादी की जगह चाहे, विदेशी पति अपने पर्यटक वीज़ा को आश्रित वीज़ा में परिवर्तित कर सके।”

बता दें कि एक भारतीय नागरिक ने फिलीपींस के रहने वाली महिला से अपने देश के बाहर शादी की, लेकिन इसके बाद उसने अपने टूरिस्ट वीजा को डिपेंडेंट वीजा में कन्वर्ट कराने में काफी मुश्किलों का सामना किया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मौजूदा वीज़ा नियमों ने ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इस मामले में भारतीय नागरिक ने देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस बात की शिकायत की। जिसके बाद ही भारतीय नागरिकों के पति-पत्नियों के लिए नया वीजा नियम को लेकर उक्त कदम उठाया गया।

वीजा मैनुअल के अनुसार, पर्यटक वीज़ा केवल तभी बदला जा सकता है जब भारत में विवाह होता है और वर्तमान पर्यटक वीज़ा की वैधता के भीतर पंजीकृत हो जाता है। इसके विपरीत, अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो उसे अपने देश में वापस जाना होगा और एक्स 2 वीजा (डिपेंडेंट वीजा) पर वापस आना होगा।
वीजा के नियमों के संशोधन और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के साथ, विदेशी वीजा पर विवाह होने पर भी पर्यटक वीजा के एक्स 2 में रूपांतरण की अनुमति होगी। हालांकि, यह सुविधा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, इराक के नागरिकों, पाकिस्तानी मूल और स्टेटलेस व्यक्तियों के नागरिकों को नहीं दी जाएगी।

पिछले हफ्ते संसदीय परामर्श समिति को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा था कि सरकार देश के भीतर वैध अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही भारत में रहने वाले विदेशी लोगों को एक फास्टर(तेज) और सुविधाजनक तरीके से रहने वाले विदेशियों को सभी वीजा से संबंधित और कंसुलर सेवाएं प्रदान करेगी।

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