दुबई: दुबई सिविल कोर्ट ने केरल के कासरगोड जिले के उमेश कुमार को Dh508 के फैसले को बरकरार रखा है. उमेश कुमार शारजाह में दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. दुर्घटना के समय सड़क और परिवहन प्राधिकरण दुबई (आरटीए) के साथ काम कर रहे कुमार 25 सितंबर, 2016 को शारजाह में एतिहाद रोड पर एक फुटपाथ पर चल रहे थे.
 
इस दौरान हुए सड़क हादसें में वे गंभीर चोटों के शिकार हो गए, जबकि इस सड़क दुर्घटना में एक और भारतीय निवासी की मृत्यु हो गई. कुमार को पहले अल क़सीमी अस्पताल शारजाह में ले जाया गया था, और फिर वे आगे के इलाज के लिए केरल चले गए.

इस मामले में शारजाह यातायात Misdemeanour Court ने 21 वर्षीय भारतीय चालक को दोषी पाया और उसे दो महीने तक जेल की सजा सुनाई और तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया, साथ ही उसे DH 200,000 को दिया या रक्त धन के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया.
 
अब अपील संघीय न्यायालय द्वारा सत्तारूढ़ की पुष्टि की गई है. दुबई सिविल कोर्ट में चालक और वाहन बीमाकर्ता के खिलाफ मुआवजे के मामले में कपोसेशन केस दाखिल करने के लिए कुमार के एक रिश्तेदार अली इब्राहिम वकील और कानूनी सलाहकार के कानूनी प्रतिनिधि सलाम पप्पिनिसरी से संपर्क किया.

वकील ने अनुरोध किया कि कुमार परिवार का एकमात्र ब्रेडविनर था और दुर्घटना पूरी तरह से चालक की लापरवाही से हुआ, जिसे दोषी ठहराया गया था. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को Dh575,000 की मुआवजे की राशि से दिए जाने का आदेश दिया.
 
कुमार के वकील ने पुष्टि की कि दुर्घटना केवल वाहन के चालक की लापरवाही के कारण थी. दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर, दुबई कोर्ट ऑफ अपील ने कुमार के वकील के तर्क को मंजूरी दे दी, बीमा कंपनी की मांग को ठुकरा दिया और निचली अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे को बरकरार रखा.

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