• संयुक्त अरब अमीरात में पुरुष श्रमिकों की भर्ती के लिए नया यूएई कार्य कानून लागू
  • मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने अपने परिवारों द्वारा प्रायोजित पात्र पुरुष श्रमिकों की भर्ती के इच्छुक नियोक्ताओं के लिए कार्य परमिट जारी करना शुरू कर दिया है।
  • यह कदम हाल ही में नासिर बिन थानी अल हमली, मानव संसाधन और अमीरात के मंत्री द्वारा जारी किए गए एक प्रस्ताव के कार्यान्वयन में है।
  • जो की कार्य परमिट देने पर नियमों के बारे में हैं।

  • पहले, ये परमिट विशेष रूप से महिलाओं को जारी किए गए थे।
  • मानव संसाधन मामलों के मंत्रालय के अवर सचिव सैफ अहमद अल सुवैदी ने कहा, “संकल्प का उद्देश्य परिवारों को मासिक आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए उन्हें सक्षम करके स्थिरता प्रदान करना है।”
  • राज्य के अंदर अपने परिवारों द्वारा प्रायोजित पुरुषों और महिलाओं को वर्क परमिट देने से फर्मों को निवासियों से नौकरियों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और इसलिए इन दो समूहों की फीस को कम करने के लिए हालिया कैबिनेट प्रस्ताव के प्रकाश में परिचालन लागत को कम किया जा सकता है।

 

  • संकल्प के अनुसार, एक कुशल या सीमित कुशल श्रमिक के लिए दो साल के वर्क परमिट के लिए नया शुल्क मंत्रालय के समूह वर्गीकरण के तहत सभी श्रेणियों की फर्मों के लिए Dh300 है।
  • पिछला शुल्क श्रमिकों की फर्म श्रेणी और कौशल के अनुसार Dh300 और Dh5,000 की सीमा में था।
  • अल सुवेदी ने पुष्टि की कि ये शुल्क नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाएंगे।


अतः नए क़ानून के अनुसार, अब वर्क पर्मिट के लिए अलग अलग शुल्क को की DH5000 तक था को एकदम कम और एक कर दिया हैं और जो की DH300 होगा और ये शुल्क अब कामगार नही कंपनिया ही देंगी. यह ख़बर की पुस्टी MOHRe के प्रमुख अल सुवेदी ने पुष्टि की.

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