संयुक्त अरब अमीरात जाने वाले कामगार या पर्यटकों के लिए एक और नया नियम लागु किया गया है. जिसे अभी जान लें तो बढ़िया होगा वरना बाद में उन्हें पछताना भी पड़ सकता है. बता दें कि कामगार या पर्यटक संयुक्त अरब अमीरात में अपने साथ निजी दवाइंया नहीं ले जा सकते हैं. अपने साथ दवाइंया ले जाने के लिए पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी.
कामगारों व पर्यटकों को निजी दवाइयां साथ ले जाने के लिए सरकारी अनुमति के लिए पहले एक इलेक्ट्रानिक फॉर्म भरना होगा. ये फॉर्म MOHAP की वेबसाइट या इसके एप से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है. यह घोषणा यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने सोमवार को की है.
यूएई में यात्रा के दौरान दवाइयां ले जाने के लिए दिशा निर्देश
आदेश के अनुसार UAE में एक व्यक्ति तीन महीने की अवधि के लिए दवाइयां ला सकता है. जो गैर नियंत्रित दवाइयां होगी इसके अलावा एक महीने के लिए गैरनियंत्रित और अर्धनियंत्रित दवाइयां ले जा सकते हैं.
दूसरे निर्देश में कहा गया है कि आवेदक को अपने डॉक्टर द्वारा दी गई पर्ची को सौंपना होगा. ये मेडिकल रिपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए और इसकी कॉपी अमीरात की आईडी अथवा पासपोर्ट के साथ लगी होनी चाहिए. एक बार जब आवेदक अपने दस्तावेज के साथ फॉर्म सौंप देगा तो ड्रग्स विभाग में संबंधित अधिकारी आपके अनुरोध पर ध्यान देगा और अपनी मंजूरी देगा. इस मामले में अपडेटेड जानकारी के लिए बने रहें.
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